Saturday, March 27, 2021

नूरपुर प्रशासन का कोरोना को लेकर रुख सख्त: जसूर में मास्क न पहनने वालों के कटे चालान

राकेश शर्मा (हिमाचलविज़िट)
कोरोना के बढ़ते ग्राफ के चलते लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत नूरपुर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आज लगातार दूसरे दिन भी विशेष चेकिंग अभियान को जारी रखा। एसडीएम नूरपुर डॉ सुरेन्द्र ठाकुर ने एसएचओ केएस ठाकुर व पुलिस टीम के साथ व्यापारिक कस्बा जसूर सहित बस अड्डा तथा पेट्रोल पम्पों आदि का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मास्क न पहनने पर तीन लोगों के 100-100 रुपए के चालान भी काटे। 
उन्होंने दुकानदारों, पेट्रोल पंप मालिकों सहित अन्य लोगों व बसों यात्रियों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में घूम रहे प्रवासी परिवारों के छोटे बच्चों को मास्क वितरित किए तथा उन्हें नियमित रूप से मास्क लगाने को कहा।
एसडीएम नूरपुर डॉ सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा 'नो मास्क-नो सर्विस'' तथा "दो गज की दूरी" को अनिवार्य बनाया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने व्यापार मंडल के माध्यम से सभी दुकानदारों, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी मालिकों से इस मुहिम की पूर्ण अनुपालना करने सहित उचित सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित बनाने की अपील की है । उन्होंने बस परिचालकों से भी सवारियों से मास्क लगा कर ही बस में यात्रा करने के नियम को सख्ती से लागू करवाने को कहा है।
एसडीएम नूरपुर डॉ सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि प्रशासन अब हर दिन शहरों के साथ-साथ गांवो में भी चेकिंग अभियान को जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड़ नियमों के तहत जो हिदायतें जारी की गई हैं, उनकी अनदेखी करने पर प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
उन्होंने कहा कि उपमंडल में बाहरी राज्यों से काफी संख्या में श्रमिक उद्योगों, ईंट भट्ठों सहित ठेकेदारों के पास काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से जो भी श्रमिक काम करने के लिए आएंगे उन्हें अब सात दिनों तक आइसोलेशन में रखने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
एसडीएम नूरपुर डॉ सुरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों को एहतियातन 4 अप्रैल तक बन्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त होली त्योहार को भी लोग अपने घरों में ही मना सकेंगे जबकि सभी प्रकार के सामूहिक समारोहों, लंगरों आदि के आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा शादी समारोहों तथा अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ही प्रोटोकॉल के तहत 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने साथ ही सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की।

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