कोरोना काल में जरुरतमंदो की सहायता के लिए शुरू की गई "रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा" अब पठानकोट-मंडी फोरलेन प्रभावितों की सहायता के लिए भी आगे आ गई है। "रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा" ने अब फोर लेन प्रभावितों की सहायता के लिए 'रणजीत बख्शी फोर लेन हेल्पलाइन' की शुरुआत की है।
'रणजीत बख्शी फोर लेन हेल्पलाइन' में जिन लोगों की ज़मीन और भवन पठानकोट-मंडी फोर लेन परियोजना के दायरे में आ रहे हैं वे लोग सुझाये गए किसी भी अधिवक्ता से बात करके, निशुल्क सलाह ले सकते हैं। जिसमे सक्षम अधिवक्ता शिमला हाई कोर्ट, धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तथा नूरपुर तहसील कोर्ट - तीनो जगह कार्य करते हैं। जरूतमंद फोरले प्रभावित निम्न अधिवक्ताओं से दिए गए समयानुसार बात कर सकते हैं:-
1. एडवोकेट अमित - 9418000900 - सुबह 10 से शाम 8 बजे
2. एडवोकेट मोनिका - 7018701332 / 9418470606 - सुबह 10 से शाम 8 बजे
3. एडवोकेट अतुल - 9816656009 - सुबह 10 से शाम 8 बजे
4. एडवोकेट शिवानी - 7018026466 - दोपहर 3 से शाम 5 बजे
5. एडवोकेट शुभम - 7018286436 - शाम 5 से 7 बजे
उपरोक्त किसी भी अधिवक्ता को फ़ोन करके 'रणजीत बख्शी फोर लेन हेल्पलाइन' कहना होगा और अधिवक्ता से अपना प्रश्न करना है। जिसमे फोर लेन के सम्बन्ध में कोई भी कानूनी सलाह अथवा मार्गदर्शन निशुल्क लिया जा सकता है।
इस अनिश्चितता की घडी में यदि कोई गरीब, ज़रूरतमंद या असहाय व्यक्ति चाहे, तो 'रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा' उसकी कागज़ी कार्यवाही और अपील का खर्च भी उठाने को तैयार है।
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