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प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत इस महामारी के प्रबन्धन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति ने सामाजिक, अकादमिक, खेलों, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सभाओं में लोगों के शामिल होनेे की संख्या सीमित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। ये आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
नए जारी आदेशों के अनुरूप, कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में खुले स्थानों व मैदानों की कुल क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोग एकत्रित हो सकेंगे। इसके लिए परस्पर दूरी बनाए रखने के साथ-साथ फेस मास्क, सेनेटाइजर के उपयोग और थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले बंद स्थलों पर कक्ष की कुल क्षमता के मुकाबले केवल 50 प्रतिशत लोग और अधिकतम 50 लोगों को एकत्र होने की इजाजत होगी। इन स्थलों पर भी कोविड के लिए सभी सुरक्षात्मक उपायों और मानक संचालन प्रणाली को अपनाना अनिवार्य होगा।
आदेशों के अनुसार, सभी सुरक्षात्मक उपायों और अन्य मानक संचालन प्रणाली की अनुपालना के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे और किसी भी प्रकार की अवहेलना पर उनके के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सम्बन्धित जिला दण्डाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इन आदेशों की अनुपालना के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है। वे पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय शहरी निकायों के सहयोग से इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे।
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