Thursday, August 30, 2018

1 जनवरी 2019 तक 18 साल की उमर पूरी कर रहे हो तो शीघ्र बनवाएं फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र

भूषण शर्मा : 30.08.2018


नगरपालिका हाॅल नूरपुर में वीरवार को वूथ लेवल अधिकारियों व सुपरवाईज़रों के लिए एक कार्यशाला का अयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्ष्ता निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एसडीएम) डाॅ सुरेन्द्र ठाकुर व इलैक्शन कानूनगो संजय शर्मा ने की। कार्यशाला में 254 अधिकारियों ने भाग लिया। इलैक्शन कानूनगो संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप में प्रकाशन दिनांक 1 सितम्बर 2018 को 6-नूरपुर तथा 7-इंदौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केंद्र पर,उपमंडलीयनिर्वाचन कार्यालय, नूरपुर तथा सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार नूरपुर, इंदौरा व नायब तहसीलदार गंगथ) के कार्यालयों में किया जायेगा। प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियां प्रत्येक मतदान केंद्र पर जनसाधारण के निशुल्क निरीक्षण हेतु दिनांक 01-09-2018 से 31-10-2018 तक अभिहित अधिकारियो के पास उपलब्ध रहेंगी। प्रारूप मतदाता सूची की एक प्रति सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी के पास भी उपलब्ध रहेगी,जिसका अवलोकन उनसे सम्पर्क करके किया जा सकता है। 6-नूरपुर तथा 7-इंदौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उन सभी पात्र नागरिको से अनुरोध है कि जो 01-01-2019 को 18 बर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों के साधारण निवासी हैं तथा जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूची में पंजीकृत नही है वे अपना नाम दर्ज करने हेतु अपने सम्बन्धित मतदान केंद्र पर अभिहित अधिकारी के पास प्रारूप -6 के साथ साधारण आवास प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र तथा दो पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो सहित आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में पहले से दर्ज ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है,स्थान त्याग चुके हैं अथवा किसी मतदाता का नाम दो बार दर्ज है का नाम को हटाने के लिये आपत्ति प्रारूप-7 पर किसी नाम प्रविष्टि को ठीक करने के लिए प्रारूप-8 तथा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए प्ररूप-8 पर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।उक्त प्ररूप अभिहित अधिकारियों के पास निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूचि में दर्ज नही होगा वह आगामी विधानसभा व लोकसभा निर्वाचनों में वोट नही डाल सकेगा, चाहे उसके पास मतदाता पहचान-पत्र उपलब्ध हो। अतः समस्त राजनैतिक दलों एबम पात्र मतदाताओं से आह्वान किया जाता है कि वे उपरोक्त स्थलों पर निर्धारित अवधि के बीच मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और दावे या आक्षेप समुचित प्ररूप पर प्रस्तुत करें।

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